कटनी / शहर के मिशिन चौक सड़क पर जाम लग जाने के कारण आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर रोक लगाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विशेष गढ़पाले द्वारा मिशिन चौक क्षेत्र पर धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत मिशिन चौक से 200 मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
मिशिन चौक मुख्य मार्ग है। जहां से जबलपुर, सतना, पन्ना, उमरिया के लिये बसों एवं अन्य साधनों से आवागमन होता है। धरना-प्रदर्शन के दौरान जब यातायात रोका जाता है, तीन ओर बड़ी संख्या में बड़े वाहन इकटठे हो जाते हैं। इसके बाद जब ट्रेफिक छोड़ा जाता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
मिशिन चौक से 200 मीटर की परिधि में वार्डस्ले स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, नगर निगम,पोस्ट ऑफिस तथा शासकीय चिकित्सालय लगा हुआ है। मिशिन चौक से होकर गुजरने वाले मार्ग पर ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, सिविल कोर्ट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय एवं अन्य सभी शासकीय कार्यालय हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विशेष गढ़पाले द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
मिशिन चौक मुख्य मार्ग है। जहां से जबलपुर, सतना, पन्ना, उमरिया के लिये बसों एवं अन्य साधनों से आवागमन होता है। धरना-प्रदर्शन के दौरान जब यातायात रोका जाता है, तीन ओर बड़ी संख्या में बड़े वाहन इकटठे हो जाते हैं। इसके बाद जब ट्रेफिक छोड़ा जाता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
मिशिन चौक से 200 मीटर की परिधि में वार्डस्ले स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, नगर निगम,पोस्ट ऑफिस तथा शासकीय चिकित्सालय लगा हुआ है। मिशिन चौक से होकर गुजरने वाले मार्ग पर ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, सिविल कोर्ट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय एवं अन्य सभी शासकीय कार्यालय हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विशेष गढ़पाले द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
Comments
Post a Comment