कटनी / मंत्रीपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के बाद समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में परिवर्तन किया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समस्त पात्र वृद्धजन, विधवा, परित्यक्तता एवं निशक्त हितग्राहियों को समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 150 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 300 रूपयें प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। यह दर माह सितबर 2016 से प्रभावशील होगी। इसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कुछ नई कंडिकायें भी इस योजना में जोड़ी है। इसके अंर्तगत अब 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांगों जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनको दी जाने वाली पेंशन अब ‘‘दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि‘ के नाम से दी जायेगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो उन्हें पेंशन की राशि उसी नगरीय या ग्रामीण निकाय द्वारा स्वीकृत की जायेगी। जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रमों संचालित ह