कटनी - दूसरे जिलों के अपराधी, किराएदार बनकर आसानी से अपना कोई ठिकाना कटनी जिले में बना लेते है, यह तभी मुमकिन होता है जब मकान मालिक बिना पुख्ता जानकारी के उन्हें अपना मकान आदि रहने के लिए दे, मकान मालिकों की इस घोर लापरवाही का नतीजा यह निकलता है कि अपराधी अपराध कर आसानी से निकल जाते है और पुलिस को अपराधी को तलाशने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है . रेल्वे का प्रमुख जंक्शन होने के कारण कटनी में रोजाना बाहरी व्यक्तियों का आगमन होता है। अपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिले में आकर कुछ समय के लिये रूकते हैं व अपराध घटित करके अन्यत्र चले जाते हैं, बाहरी व्यक्तियों के बारे में कोई पुख्ता जानकार नहीं होने से पुलिस की जांच प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में लाते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर की पहल पर अपर जिला मजिस्ट्रेट कटनी दिनेश श्रीवास्तव द्वारा कटनी जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आदेश क्रमांक/2201/एस.डब्ल्यू./13 कटनी, दिनांक 19/20 फरवरी 2013 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, जिसके संबंध में सभी समाचार पत्रों में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, उक्त आदेश में निम्न बातों का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है:-
1. मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने को निर्धारित प्रारूप में किरायेदारों की सूचना दिये बगैर मकान/दुकान न दी जावे।
2. घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित थाने को निर्धारित प्रारूप में दिये बगैर काम पर न रखा जावे।
3. निजि छात्रावासों में छात्र एवं छात्राओं की सूचना संबंधित थाने को निर्धारित प्रारूप में दिये बगैर प्रवेश न दिया जावे।
4. होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों को बगैर पहचान पत्र के न ठहराया जावे तथा ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे।
5. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रारूप में थाने में दिये बगैर कार्य नहीं कराय जावेंगे।
6. पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में थाने पर दिये बगैर पेईंग गेस्ट नहीं रखे जावेंगे।
दिनांक 27.05.2013 को निम्न अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं:-
1 माधवनगर 315/13 धारा 188 ता.हि. राजा दत्ता(बंगाली) मकान नंबर 402 एल.आई.जी. मानसरोवर कालोनी, माधवनगर, कटनी
2 माधवनगर 316/13 धारा 188 ता.हि. वीरेन्द्र खन्ना, मकान नंबर 417 एल.आई.जी. मानसरोवर कालोनी, माधवनगर, कटनी
3 कोतवाली 472/13 धारा 188 ता.हि. सुदामा प्रसाद पिता बाबूलाल राव उम्र 55 वर्ष साकिन सी.एल.पी.स्कूल के पास, भट्टा मोहल्ला, कटनी4 कोतवाली 473/13 धारा 188 ता.हि. हजारी सिंह पिता किशोरी सिंह ठाकुर भट्टा मोहल्ला, पाठक वार्ड, कटनी
5 स्लीमनाबाद 137/13 धारा 188 ता.हि. प्रेमा राम जाट पिता रम्मू राम जाट उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम चंदई थाना लाईन जिला नगौर राजस्थान हाल वेंकटेश्वर मार्बल हरदुआ थाना स्लीमनाबाद, जिला कटनी
6 स्लीमनाबाद 138/13 धारा 188 ता.हि. सौरभ गांग पिता सुरेश कुमार गांग उम्र 30 वर्ष साकिन प्लाजा मार्बल हरदुआ थाना स्लीमनाबाद जिला कटनी
आमजनता को पुनः सूचित किया जाता है कि सभी मकान मालिक/ठेकेदार/व्यवसायी/ दुकान मालिक आदि अपने अधीनस्थ काम करने वाले मजदूर/नौकर अथवा अपने किरायेदारों के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी थाना को उपलब्ध करायें। अन्यथा पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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