कटनी/ बिजली चेारी की सूचना देने वालों को बिलिंग राशि की 10 प्रतिशत अधिकतम पांच हजार रुपये तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चेारी की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा ।
मुख्य महाप्रबंधक प्रवर्तन ऐके पाण्डेय ने बताया कि आम नागरिेकों से दूरभाष, ईमेल, व्हाट्सएप, काल सेंटर अथवा लिखित में प्राप्त होने वाली बिजली चोरी से संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी। बिजली चेारी की सूचना प्राप्त होने पर उस क्षेत्र के अधिकारी द्वारा सूचना का परीक्षण कराया जायेगा। बिजली चोरी की सूचना सही पाये जाने पर बिलिंग राशि का निर्धारण कराया जायेगा। कंपनी को बिलिंग निर्धारण राशि प्राप्त होते ही सूचनाधारी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगता
न कर दिया जायेगा।
मुख्य महाप्रबंधक प्रवर्तन ऐके पाण्डेय ने बताया कि आम नागरिेकों से दूरभाष, ईमेल, व्हाट्सएप, काल सेंटर अथवा लिखित में प्राप्त होने वाली बिजली चोरी से संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी। बिजली चेारी की सूचना प्राप्त होने पर उस क्षेत्र के अधिकारी द्वारा सूचना का परीक्षण कराया जायेगा। बिजली चोरी की सूचना सही पाये जाने पर बिलिंग राशि का निर्धारण कराया जायेगा। कंपनी को बिलिंग निर्धारण राशि प्राप्त होते ही सूचनाधारी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगता
न कर दिया जायेगा।
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