कटनी / शनिवार 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के नगरीय निकायों में लंबित विभिन्न करों में छूट प्रदान करने संबंधी कार्यवाही भी की जाना है।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी । जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10000/- तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक छूट।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- से अधिक तथा 100000
होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- से अधिक तथा 100000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000/- से अधिक तथा रूपये 50000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 100000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000/- से अधिक बकाया हो पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट मात्र एक बार ही प्रदान की जावेगी एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिक दो किश्तो में जमा करायी जायेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जारी कराना अनिवार्य है। यह छूट मात्र 12.11.2016 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
निगम प्रशासन नगर के आम कर दाताओं से अपील करते है कि 12 नवम्बर दिन शनिवार को नगर निगम कार्यालय कम्युनिटी हाल एवं माधवनगर उप कार्यालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया कर का भुगतान कर शासन द्वारा मिलने वाली छूट का लाभ उठाये तथा अप्रिय कठिनाई से बचें।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी । जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10000/- तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक छूट।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- से अधिक तथा 100000
होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- से अधिक तथा 100000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000/- से अधिक तथा रूपये 50000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 100000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000/- से अधिक बकाया हो पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट मात्र एक बार ही प्रदान की जावेगी एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिक दो किश्तो में जमा करायी जायेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जारी कराना अनिवार्य है। यह छूट मात्र 12.11.2016 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
निगम प्रशासन नगर के आम कर दाताओं से अपील करते है कि 12 नवम्बर दिन शनिवार को नगर निगम कार्यालय कम्युनिटी हाल एवं माधवनगर उप कार्यालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया कर का भुगतान कर शासन द्वारा मिलने वाली छूट का लाभ उठाये तथा अप्रिय कठिनाई से बचें।
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