कटनी (5 अक्टूबर)- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निर्देशों के अनुसार 12 नवंबर को कटनी जिले के समस्त न्यायालयों में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसका उद्वेश्य आवेदकों को सरल, सहज, सुगम और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। 12 नवंबर को जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन होगा।
इन प्रकरणों का होगा निराकरण
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र नकवाल ने बताया कि वार्षिक लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट् के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटंुब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त जिले में भू-अर्जन के प्रकरणों, राजस्व प्रकरणों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के प्रकरणों, श्रम विभाग, बैंक, विद्युत विभाग और दूरसंचार कंपनियों के प्रकरणों का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
लोक अदालत के लाभ
- दोनों पक्षकारों को न्याय प्राप्त होगा।
- राजीनामा, समझौता होने से पक्षकारों के मध्य आपसी सम्बन्ध अच्छे बने रहेंगे।
- लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गये मामलों का स्थाई निराकरण होकर उसकी कोई अपील नहीं होगी।
- दीवानी मामलों के निराकरण होने पर जमा कोर्ट की फीस नियमानुसार वापस होगी।
- पक्षकारों के अमूल्य समयएवं धन की विशेष बचत होगी।
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