कटनी / मंत्रीपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के बाद समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में परिवर्तन किया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समस्त पात्र वृद्धजन, विधवा, परित्यक्तता एवं निशक्त हितग्राहियों को समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 150 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 300 रूपयें प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। यह दर माह सितबर 2016 से प्रभावशील होगी। इसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कुछ नई कंडिकायें भी इस योजना में जोड़ी है। इसके अंर्तगत अब 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांगों जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनको दी जाने वाली पेंशन अब ‘‘दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि‘ के नाम से दी जायेगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो उन्हें पेंशन की राशि उसी नगरीय या ग्रामीण निकाय द्वारा स्वीकृत की जायेगी। जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रमों संचालित है और वे अन्य किसी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों।
पेंशन की नवीन दरें
राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब पेंशन की नवीन दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को -
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु
- वर्ग के पात्र हितग्राहियों को 300 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों को 300 रूपये
- 18 से 39 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा महिलाओं को 300 रूपये
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्तता महिला को 300 रूपये
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बीपीएल निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो उन्हे 300 रूपये
- 18 से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम है उन्हे भी 300 रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।
शासन द्वारा निर्धारित की गई पेंशन की नवीन दरों पर कलेक्टर विशेष गढपाले ने आयुक्त नगर निगम कटनी, सीईओ जनपद कटनी, बड़वारा, विजयराघगढ़, रीठी, बहोरीबंद और ढ़ीमरखेड़ा व सीएमओ नगर परिषद बरही, कैमोर, विजयराघवगढ़ को तय निर्धारित मपदण्डों के अनुसार ही पेंशन प्रदाय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों को पेंशन यथाशीर्घ पेंशन प्रपोजल को स्वीकृत करने व पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कुछ नई कंडिकायें भी इस योजना में जोड़ी है। इसके अंर्तगत अब 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांगों जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनको दी जाने वाली पेंशन अब ‘‘दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि‘ के नाम से दी जायेगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो उन्हें पेंशन की राशि उसी नगरीय या ग्रामीण निकाय द्वारा स्वीकृत की जायेगी। जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रमों संचालित है और वे अन्य किसी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों।
पेंशन की नवीन दरें
राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब पेंशन की नवीन दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को -
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु
- वर्ग के पात्र हितग्राहियों को 300 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों को 300 रूपये
- 18 से 39 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा महिलाओं को 300 रूपये
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्तता महिला को 300 रूपये
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बीपीएल निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो उन्हे 300 रूपये
- 18 से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम है उन्हे भी 300 रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।
शासन द्वारा निर्धारित की गई पेंशन की नवीन दरों पर कलेक्टर विशेष गढपाले ने आयुक्त नगर निगम कटनी, सीईओ जनपद कटनी, बड़वारा, विजयराघगढ़, रीठी, बहोरीबंद और ढ़ीमरखेड़ा व सीएमओ नगर परिषद बरही, कैमोर, विजयराघवगढ़ को तय निर्धारित मपदण्डों के अनुसार ही पेंशन प्रदाय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों को पेंशन यथाशीर्घ पेंशन प्रपोजल को स्वीकृत करने व पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शासन की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है।सीनियर सिटिज़न के लिए,जिनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त आय के साधन नही है।उनके लिए तो ये अनमोल योजना है....आपने लेखन के लिए अच्छा विषय चुना है।उम्मीद है आपका ये लेख लोगों को जागरूक करेगा...और सम्बंधितों को इसका लाभ भी समय पर मिल पायेगा।आप अच्छा लिखते हैं....शब्दों का चयन भी आकर्षक और असर दायक है....
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