कटनी/ सूचना का अधिकार अधिनियम की बारीकियों को समझे, अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी समय-सीमा पर आवेदक को दें। जिसमें समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये, यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. के.डी. त्रिपाठी, ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित 02 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कही।
जिला पंचायत के सभा कक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत क्षमता विकास संवर्धन के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत एवं अपीलीय अधिकारी, प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है। जिसमें प्रत्येक जनपद पंचायत से 04 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं क्रियान्वयन पर चर्चा, अधिनियम के क्रियान्वयन में नागारिकों को सदभावना पूर्ण व्यवहार की भूमिका, अधिनियम की धाराओं का प्रस्तुतीकरण, एवं प्रतिभागियों की जिज्ञाशाओं का समाधान किया गया ।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ने कहा कि प्रशिक्षण से सभी प्रतिभागी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी लेें एवं प्रावधानों को समझें और आवेदको को अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाने वाली जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होने अधिनियम की धारा, उपधाराओं के संबंध में भी जानकारी दी। धारा 4 क उपधारा (1) धारा 5 की धारा (1) और उपधारा (2) धारा 12., 13, 15, 16, 24, 27 और 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ चैबीस वे दिन प्रवत्त होंगे, यह जानकारी प्रशिक्षण में दी गई।
प्रशिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवराकला के प्राचार्य ए.के. मिश्रा एवं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरही के व्याख्याता मुकेश द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये, प्रश्नों के संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं जनपद पंचायतों के प्रशिक्षार्थी मौजूद थेे।
जिला पंचायत के सभा कक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत क्षमता विकास संवर्धन के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत एवं अपीलीय अधिकारी, प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है। जिसमें प्रत्येक जनपद पंचायत से 04 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं क्रियान्वयन पर चर्चा, अधिनियम के क्रियान्वयन में नागारिकों को सदभावना पूर्ण व्यवहार की भूमिका, अधिनियम की धाराओं का प्रस्तुतीकरण, एवं प्रतिभागियों की जिज्ञाशाओं का समाधान किया गया ।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ने कहा कि प्रशिक्षण से सभी प्रतिभागी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी लेें एवं प्रावधानों को समझें और आवेदको को अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाने वाली जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होने अधिनियम की धारा, उपधाराओं के संबंध में भी जानकारी दी। धारा 4 क उपधारा (1) धारा 5 की धारा (1) और उपधारा (2) धारा 12., 13, 15, 16, 24, 27 और 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ चैबीस वे दिन प्रवत्त होंगे, यह जानकारी प्रशिक्षण में दी गई।
प्रशिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवराकला के प्राचार्य ए.के. मिश्रा एवं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरही के व्याख्याता मुकेश द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये, प्रश्नों के संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं जनपद पंचायतों के प्रशिक्षार्थी मौजूद थेे।
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