राज्य शासन जन जागरूकता के लिए करेगा प्रचार प्रसार भोपाल :भारतीय दंड संहिता की धारा 268 एवं 209 ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सक्षम अधिकारियों को कार्यवाही के अधिकार देती है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र और ऐसे अन्य उपकरणों से होने वाले प्रदूषण की शिकायत के निवारण के लिये प्रक्रिया निर्धारित है। उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश में अपेक्षा की है कि विद्यार्थियों एवं युवाओं में ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं के संदर्भ में सूचना संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। राज्य शासन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को विद्यार्थियों एवं युवाओं में ध्वनि प्रदूषण के कारकों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में विभिन्न संचार माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिये हैं। इनमें नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, विज्ञापन, एफ एम रेडियो पर वार्ता, रिडल्स (पहेली) आदि शामिल हैं। त्योहार, धार्मिक एवं सामाजिक समारोह आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से नागरिकों विशेषकर वृ