कटनी - दूसरे जिलों के अपराधी, किराएदार बनकर आसानी से अपना कोई ठिकाना कटनी जिले में बना लेते है, यह तभी मुमकिन होता है जब मकान मालिक बिना पुख्ता जानकारी के उन्हें अपना मकान आदि रहने के लिए दे, मकान मालिकों की इस घोर लापरवाही का नतीजा यह निकलता है कि अपराधी अपराध कर आसानी से निकल जाते है और पुलिस को अपराधी को तलाशने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है . रेल्वे का प्रमुख जंक्शन होने के कारण कटनी में रोजाना बाहरी व्यक्तियों का आगमन होता है। अपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिले में आकर कुछ समय के लिये रूकते हैं व अपराध घटित करके अन्यत्र चले जाते हैं, बाहरी व्यक्तियों के बारे में कोई पुख्ता जानकार नहीं होने से पुलिस की जांच प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में लाते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर की पहल पर अपर जिला मजिस्ट्रेट कटनी दिनेश श्रीवास्तव द्वारा कटनी जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आदेश क्रमांक/2201/एस.डब्ल्यू./13 कटनी, दिनांक 19/20 फरवरी 2013 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, जिसके संबंध में सभी समाचार पत्रों में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी,