कटनी / श्रम विभाग ने नगर निगम क्षेत्र कटनी नगर पालिका, नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ, बरही के समस्त दुकानदारों, प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेन्ट के समस्त नियोजको को उनके पंजीयन और श्रम कानूनों सम्बंधित जरुरी निर्देश जारी किये है कि सभी नियोजक अपने पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 01 दिसम्बर के पूर्व अनिवार्य रूप से श्रमपदाधिकारी कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें।
श्रम विभाग ने समस्त स्थापना वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से अपील की है कि अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत अपने संस्थानों को निर्धारित साप्ताहिक अवकाश दिवस में बंद रखें। अधिनियम की धारा 9 (1) ए .बी के अंतर्गत संस्थान प्रातः 8 बजे के पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात संस्थान/दुकानें/प्रतिष्ठान न खोले जावे।
पालन न होने की स्थिति में श्रम विभाग को वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा। जिन संस्थानों में कर्मचारी कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश कार्य करने की अवधि 8 घंटे शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। यदि किसी नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि से ज्यादा कार्य कराया जाएगा तो ऐसे कर्मचारियों को प्रति घंटे दुगनी की दर से मजदूरी का भुगतान किया जावे। कर्मचारियों से संबंधित फार्म (एन) रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें जावे। दिसम्बर से संस्थान में कार्यरत कर्मचारी को शासन द्वारा एक अक्टूबर 12 से निर्धारित वेतन दर अकुशल 190, अर्द्धकुशल 195 एवं कुशल श्रमिक के लिए 201 रू0 प्रति दिन की दर से भुगतान करने के निर्देश हैं
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